गाड़ी पर लिखकर घूमते हैं जाति, प्रोफेशन या पार्टी का नाम, लग सकती है पेनल्टी

चंडीगढ़  ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी पर जाति, धर्म, पार्टी या प्रोफेशन का नाम लिखकर धौंस जमाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

अपनी गाड़ी पर जाति, धर्म, प्रोफेशन और पार्टी का नाम लिखकर धौंस जमाने वालों की अब खैर नहीं। चंडीगढ़ में ट्रैफिक विभाग ने ऐसे लोगों को सबक सिखाने की ठान ली है। तीन सितंबर को ट्रैफिक एसपी द्वारा जारी किए गए एक आदेश के मुताबिक उन वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो नियम तोड़ेंगे। 

जाति, पदनाम और गांव का नाम वाहनों पर लिखने का चलन बढ़ा है, जिससे समाज में धर्म और जाति ऊंच नीच बढ़ सकती है। वाहन पर लगे स्लोगन और स्टीकर, खासकर जो विंड स्क्रीन पर लगे हुए हैं, वे खतरनाक हैं क्योंकि वह ड्राइवर को भटका सकते हैं जिसके कारण दुर्घटना हो सकती है। चंडीगढ़ में वाहनों के नंबर प्लेट तक पर भी नाम और स्लोगन लिखे हुए हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ट पुलिस अधिकारी ने बताया, 'नंबर प्लेट पर कुछ भी लिखना हमेशा से गैरकानूनी रहा है और इस पर 5 हजार रुपए तक का जुर्माना लग सकता है।' हालांकि ट्रैफिक पुलिस द्वारा ये साफ नहीं किया गया है कि बॉडी या विंडस्क्रीन पर नाम लिखा होने पर कितना जुर्माना लगेगा। इस कदम का मुख्य काम विंडस्क्रीन पर लिखे जाने वाले इस प्रकार की नाम या स्लोगन को हटाना है।
मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 177 के मुताबिक यदि किसी अपराध पर कोई पेनल्टी नहीं है तो उस पर पहली गलती के लिए 100 रुपए का और इसके बाद उसी गलती को दोहराने पर 300 रुपए का जुर्माना लग सकता है। गौरतलब है कि 1 सितंबर से संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है, जिसमें विभिन्न ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना बढ़ा दिया गया है।

 

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